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90 लाख की ठगी, पेण्ड्रा और बिलासपुर के शातिर ठगों ने बाराद्वार के परिवार को फंसाया

सक्ती जिले के बाराद्वार क्षेत्र में सोने के नवीनीकरण और बैंक लोन का झांसा देकर 90 लाख 28 हजार रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया ह...और पढ़ें

By komal ShuklaEdited By: Manoj Kumar Tiwari
Publish Date: Fri, 07 Aug 2026 09:33:09 AM (IST)Updated Date: Fri, 07 Aug 2026 09:33:09 AM (IST)
90 लाख की ठगी, पेण्ड्रा और बिलासपुर के शातिर ठगों ने बाराद्वार के परिवार को फंसाया
जानकारी देते पुलिस अधिकारी और पकड़े गए आरोपित

HighLights

  1. डिजिटल माध्यमों से खाते में ट्रांसफर कराए थे लाखों रुपये
  2. अधिक पैसा कमाने का लालच देकर की गई संगठित धोखाधड़ी
  3. बैंक खातों से करोड़ों के लेन-देन का राजफाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, सक्ती : सोने के नवीनीकरण और ऋण अवधि बढ़ाने का झांसा देकर करीब 90 लाख 28 हजार 500 रुपये की संगठित धोखाधड़ी का बाराद्वार पुलिस ने राजफाश किया है। पुलिस ने अपराध दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर एक महिला सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपितों ने सोने के नवीनीकरण और बैंक ऋण की अवधि बढ़ाने का झांसा देकर पीड़ित और उसके परिवार को अपने जाल में फंसाया तथा कई महीनों तक उनके बैंक खातों से विभिन्न डिजिटल माध्यमों से लाखों रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए।

मामले का राजफाश करते हुए पुलिस ने बताया कि ग्राम मल्दी निवासी एवं वर्तमान में ग्राम जेठा निवासी मूलचंद राठौर (48 वर्ष) ने थाना बाराद्वार में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पेण्ड्रा निवासी रेखा राठौर, पुष्पांजली राठौर, अफरोज खान तथा बिलासपुर निवासी सुभाष कुमार साहू ने सोने के नवीनीकरण और ऋण अवधि बढ़ाने का प्रलोभन देकर उन्हें विश्वास में लिया। इसके बाद मूलचंद राठौर, उनकी पत्नी फूलबाई राठौर तथा दोनों पुत्रों के बैंक खातों से यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के माध्यम से अलग-अलग किस्तों में कुल 90 लाख 28 हजार 500 रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए।


शिकायत के आधार पर थाना बाराद्वार में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 61(2) एवं 112 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सक्ती के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। थाना प्रभारी नरेन्द्र यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और बैंक खातों के लेन-देन का विश्लेषण करते हुए योजनाबद्ध कार्रवाई की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर रेखा राठौर (37 वर्ष), निमधा, मरवाही, अफरोज खान (46 वर्ष), पेण्ड्रा तथा सुभाष कुमार साहू (34 वर्ष), चांटीडीह, बिलासपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की।

जिस पर आरोपितों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ग्राम जेठा निवासी मूलचंद राठौर, मूलचंद राठौर की पत्नी फुलबाई राठौर, मूलचंद राठौर का बड़ा लड़का सुभाश सिंह राठौर, छोटा लड़का विनय सिंह राठौर के अलग-अलग सेविंग/करेंट खाता नबंरो से अधिक पैसा कमाने की लालच में योजना बनाकर 31 अक्टूबर 2025 से 5 मई 2026 के बीच यूपीआई, एनटीएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के माध्यम से 90 लाख 28 हजार 5 सौ रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस अब मामले में फरार अन्य आरोपित की तलाश कर रही है तथा ठगी की राशि के लेन-देन और संभावित अन्य सहयोगियों की भी जांच की जा रही है।

कार्रवाई में ये अधिकारी कर्मचारी थे शामिल

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र यादव, सउनि यशवंत राठौर, प्रधान आरक्षक मनीष राजपूत, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जायसवाल, प्रधान आरक्षक प्रेम नारायण राठौर, प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप, आरक्षक योगेश राठौर, आरक्षक राकेश राठौर तथा महिला आरक्षक रूपा लहरे शामिल थी।