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रायगढ़ में बेटे को भारत विरोधी नारे सिखाने वाला पिता गिरफ्तार, पुलिस ने लगवाए 'हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे

पत्नी को प्रताड़ित करने और बेटे को भारत विरोधी नारा लगवाने के आरोप में पिता वसीम मोहम्मद को एक दिन के प्रोडक्शन वारंट में लाकर विवेचना को आगे बढ़ाया ग...और पढ़ें

By VISHWANATH RAYEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sun, 12 Jul 2026 05:28:40 PM (IST)Updated Date: Sun, 12 Jul 2026 05:28:40 PM (IST)
रायगढ़ में बेटे को भारत विरोधी नारे सिखाने वाला पिता गिरफ्तार, पुलिस ने लगवाए 'हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद' के नारे
रायगढ़ में बेटे को भारत विरोधी नारे सिखाने वाला पिता गिरफ्तार

HighLights

  1. बेटे को देश विरोधी नारे सिखाने वाला आरोपित पिता रायगढ़ में गिरफ्तार
  2. गांजा तस्करी के मामले में पहले से ही जिला जेल में बंद था आरोपित
  3. प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पुलिस ने की पूछताछ, विवेचना जारी है

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायगढ़। पत्नी को प्रताड़ित करने और बेटे को भारत विरोधी नारा लगवाने के आरोप में राजद्रोह और राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल अभिकथन देने जैसी गंभीर धाराओं में आरोपित वसीम मोहम्मद को एक दिन के प्रोडक्शन वारंट में लाकर विवेचना को आगे बढ़ाया गया है। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी उन्नति ठाकुर के सुपरविजन में विवेचना थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस को सौंपी गई है।

नाबालिग पुत्र से लगवाए थे देश विरोधी नारे, इंटरनेट पर वीडियो हुआ था वायरल

जानकारी के अनुसार 29 मई को एक स्थानीय महिला ने महिला थाना रायगढ़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपित मोहम्मद वसीम द्वारा उसे शारीरिक और मानसिक रूप से काफी प्रताड़ित किया गया तथा उसके नाबालिग पुत्र को "पाकिस्तान जिंदाबाद" और "हिंदुस्तान मुर्दाबाद" जैसे भारत विरोधी नारे सिखाए गए, जिसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। महिला द्वारा लिखित शिकायत महिला थाना रायगढ़ में प्रस्तुत करने पर आरोपित वसीम मोहम्मद के विरूद्ध अपराध के तहत धारा 85, 351, 152 एवं 197 भारतीय न्याय संहिता तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 की धारा 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।


एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से जेल में बंद था आरोपित

उल्लेखनीय है कि मोहम्मद वसीम (43) निवासी जोगीडीपा, रायगढ़ को 25 मई को लगभग 6 किलोग्राम गांजा के साथ सिटी कोतवाली रायगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में जिला जेल रायगढ़ में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। महिला थाने के उक्त गंभीर अपराध में आरोपित की आवश्यकता पर विवेचना के लिए निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस द्वारा माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी को जिला जेल रायगढ़ से एक दिन की पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

आरोपित ने लगाए 'हिन्दुस्तान जिंदाबाद' के नारे

पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल ले जाकर आवश्यक पूछताछ, स्थल निरीक्षण एवं अन्य वैधानिक विवेचना की गई। इस दौरान वह “हिन्दुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद” के नारे लगाता रहा। पुलिस रिमांड अवधि पूर्ण होने के पश्चात उसको पुनः न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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