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तिरंगे से छेड़छाड़ पर कांग्रेस नेता के ​खिलाफ FIR, भाजपा प्रवक्ता बोले- दिमागी माओवादियों का इलाज शुरू

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के तिरंगा फहराने की तस्वीर से छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में कांग्रेस नेता अरुण साहू के ...और पढ़ें

By Satish PandeyEdited By: Paritosh Dubey
Publish Date: Mon, 17 Aug 2026 10:10:26 AM (IST)Updated Date: Mon, 17 Aug 2026 10:12:16 AM (IST)
तिरंगे से छेड़छाड़ पर कांग्रेस नेता के ​खिलाफ FIR, भाजपा प्रवक्ता बोले- दिमागी माओवादियों का इलाज शुरू
पुलिस कार्रवाई का प्रतीकात्मक विजुअल। अर्काइव

HighLights

  1. तिरंगे की तस्वीर से छेड़छाड़ पर एफआईआर दर्ज
  2. भाजपा प्रवक्ता ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की
  3. राष्ट्रध्वज से जुड़े मामलों पर सख्ती बढ़ाई गई

नईदुनिया प्रतिनि​धि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर फैलाई गई एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर राजनीतिक पारा फिर चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के तिरंगा फहराने की तस्वीर से कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई और उसे एडिट करके गलत रूप में इंटरनेट मीडिया पर वायरल किया गया। इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए भाजपा ने कड़ा रुख अपनाया है।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने इस मामले में कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल से जुड़े नेता अरुण साहू के खिलाफ सिविल लाइन थाने में आधिकारिक रूप से एफआईआर दर्ज कराई है। प्रवक्ता श्रीवास ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे लोग मानसिक रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं और उनके खिलाफ कानूनी इलाज बेहद जरूरी था। शिकायत के साथ पुलिस को तमाम स्क्रीनशॉट और डिजिटल साक्ष्य सौंपे गए हैं।


पोस्ट हटाने के बावजूद पुलिस जांच शुरू

शिकायत दर्ज होने की भनक लगते ही संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक वह इंटरनेट पर काफी हद तक प्रसारित हो चुका था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और साइबर सेल की मदद से तकनीकी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं ने दो टूक शब्दों में चेताया है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय पर्वों की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा ही जाएगा।

इस धारा में दर्ज किया गया मामला

सिविल लाइंस थाना पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 तथा BNS की धारा 356 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस यह पता लगा रही है कि संबंधित पोस्ट वास्तव में आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट से ही अपलोड की गई थी या नहीं, पोस्ट में राष्ट्रध्वज की तस्वीर के साथ किस प्रकार की एडिटिंग की गई थी और उसे कितने लोगों तक प्रसारित किया गया था।