सरगुजा में भतीजी की टांगी मारकर हत्या करने वाले चाचा को उम्रकैद, कोर्ट ने 10 माह में सुनाया फैसला
सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम एरण्ड बहेराटोली में भतीजी की निर्मम हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपित चाचा को आजीवन कारावास की सजा ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 02 Feb 2026 02:48:02 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Feb 2026 02:48:02 PM (IST)
भतीजी की टांगी मारकर हत्या करने वाले चाचा को उम्रकैद नईदुनिया प्रतिनिधि, अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम एरण्ड बहेराटोली में भतीजी की निर्मम हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपित चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लगभग 10 महीने पुराने इस प्रकरण में मनीष कुमार दुबे की अदालत ने फैसला सुनाया। घटना के दौरान आरोपित ने बीच-बचाव कर रही भाभी पर भी जानलेवा हमला किया था, हालांकि वह किसी तरह बच गई थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विनोद कुमार दुबे ने बताया कि घटना चार अप्रैल 2025 की दोपहर की है। ग्राम एरण्ड में मृतका गीता नागवंशी घर के पास नल पर कपड़े धो रही थी। इसी दौरान उसका चाचा चुन्नू राम नागवंशी (48) टांगी लेकर वहां पहुंचा और अचानक गीता की गर्दन पर धारदार टांगी से वार कर दिया।
मां के ऊपर भी किया था हमला
घटना होते देख गीता की मां बुधियारो बेटी को बचाने दौड़ी, तो आरोपित ने उस पर भी टांगी से हमला किया, जिससे उसकी पीठ पर गंभीर चोट आई। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। गीता की गर्दन आधी कट जाने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने मामले में हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपित को गिरफ्तार किया और न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा। जांच पूरी होने के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अदालत ने सुनाई सजा
चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुबे की अदालत ने सभी साक्ष्यों और तथ्यों की सुनवाई के बाद आरोपित चुन्नू नगेशिया को धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 109(1) के तहत पांच वर्ष के कारावास और 200 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।