बड़वानी कोर्ट का बड़ा फैसला, पद का दुरुपयोग कर महिला कर्मचारी को ब्लैकमेल करने वाले पूर्व SDM को दी 10 साल की सजा
MP News: मध्य प्रदेश के बड़बानी में अधीनस्थ कर्मचारी से लैंगिक अपराध और मारपीट के मामले में तत्कालीन एसडीएम सेंधवा अभय सिंह खराड़ी को तृतीय जिला एवं स ...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 31 Jan 2026 09:11:20 PM (IST)Updated Date: Sat, 31 Jan 2026 09:11:20 PM (IST)
महिला कर्मचारी को ब्लैकमेल करने वाले पूर्व SDM को दी 10 साल की सजा (सांकेतिक तस्वीर)HighLights
- अधीनस्थ कर्मचारी से लैंगिक अपराध और मारपीट मामले में बड़वानी कोर्ट का फैसला
- कोर्ट ने SDM को दस साल की सजा और एक लाख एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है
नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी। अधीनस्थ कर्मचारी से लैंगिक अपराध और मारपीट के मामले में तत्कालीन एसडीएम सेंधवा अभय सिंह खराड़ी को तृतीय जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वानी ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने खराड़ी को दस साल की सजा और एक लाख एक हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
अभियोक्त्री, जो पटवारी के पद पर पदस्थ थी, ने वर्ष 2024 में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, अभियुक्त ने वर्ष 2016 से 2024 तक अपने बंगले पर और बाद में 22 दिसंबर 2023 को रात करीब 10 बजे गायत्री कॉलोनी जुलवानिया स्थित उसके घर पर कई बार दबाव बनाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
SDM ने पद पर रहते हुए प्राधिकारी का दुरुपयोग किया
अभियुक्त ने एसडीएम के पद पर रहते हुए अपने प्राधिकारी का दुरुपयोग किया। 22 दिसंबर 2023 की रात को अभियोक्त्री के घर पर उसके साथ मारपीट की, साधारण चोटें पहुंचाईं, अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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न्यायालय ने इन सभी आरोपों में खराड़ी को दोषी पाया। प्रकरण में पैरवी कर रहे लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि महिला कर्मचारी ने 29 अप्रैल को शिकायत की थी।
इसमें यह भी बताया गया कि अभियुक्त उसे ब्लैकमेल कर उसका कई बार यौन शोषण करता था। वह उसका रिश्ता तुड़वा देता था और तेजाब डालने की धमकी भी देता था।