
नईदुनिया प्रतिनिधि, बड़वानी : कछुए की गर्दन काटकर उसकी हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गर्दन काटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था।
बड़वानी जिले में 23 जुलाई को आरोपित दयाराम नर्मदा नदी से ग्राम घोघसा में कछुआ लेकर आया और उसकी हत्या करके साथी महेश दरियाव से वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया (इंस्टाग्राम) पर अपलोड किया।
वीडियो प्रसारित होने के बाद महेश दरियाव के कथन के आधार पर आरोपित दयाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रकरण में वन्य प्राणी अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की गई है। बता दें कि कछुआ के शिकार पर वन्य प्राणी अधिनियम में सात वर्ष के कारावास की सजा का प्रविधान है।
वनमंडल क्षेत्र में वन्यप्राणी की हत्या करने वाले आरोपित को वन विभाग ने जेल भेज दिया। वनमंडलाधिकारी आशीष बंसोड़ के निर्देशन में पाटी रेंजर सचिन लौवंशी द्वारा आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। व
न मंडलाधिकारी एवं जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार वनमंडल बड़वानी में 23 जुलाई 2026 को दयाराम पुत्र देना निवासी पांचसा नर्मदा नदी से ग्राम घोघसा में एक कछुआ लेकर आया एवं उसकी हत्या कर वीडियो महेश पुत्र दरियाव निवासी घोंघसा द्वारा बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया।
वीडियो वायरल होने पर इसे अपलोड करने वाले व्यक्त्ति महेश दरियाव के कथन के आधार पर आरोपित दयाराम पुत्र रैना निवासी घोघसा को गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश बडवानी के समक्ष पेश किया गया।
प्रकरण में वन्य प्राणी अधिनियम के अधीन कार्रवाई की गई। कछुआ अनुसूची एक का एक महत्वपूर्ण वन्य प्राणी हैं। उक्त वन्यप्राणी का शिकार होने पर वन्य प्राणी अधिनियम में सात वर्ष के कारावास की शास्ति का प्रविधान है। अतः प्रकरण गैर जमानती होने के कारण न्यायालय द्वारा आरोपित को जेल भेजा गया।
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