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बैतूल डॉग लवर्स सावधान : पालतू कुत्ते ने काटा तो मालिक जाएगा जेल; होगी सीधी FIR, नगर पालिका का सख्त फरमान

बैतूल प्रशासन का यह कदम शहर को 'डॉग बाइट' के खतरों से बचाने के लिए उठाया गया है। तो बैतूल के डॉग ओनर्स, आज ही अपने लाडले का रजिस्ट्रेशन कराइए और सड़क ...और पढ़ें

By Vinay VermaEdited By: bhupendra Singh Rajput
Publish Date: Sun, 21 Jun 2026 04:39:47 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Jun 2026 04:43:51 PM (IST)
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बैतूल डॉग लवर्स सावधान : पालतू कुत्ते ने काटा तो मालिक जाएगा जेल; होगी सीधी FIR, नगर पालिका का सख्त फरमान
फाइल फोटो।

HighLights

  1. बैतूल नगर पालिका की बड़ी चेतावनी; कुत्ते की 'गलती' की सजा सीधे मालिक को भुगतनी होगी
  2. बिना रजिस्ट्रेशन और पट्टे के कुत्ता घुमाया तो खैर नहीं, एंटी रेबीज टीकाकरण करवाना अनिवार्य होगा
  3. पालतू कुत्ते ने दांत गड़ाए तो मालिक पर होगी FIR; गली के कुत्तों को आश्रय देने वाले भी नपेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। अगर आप भी अपने घर में डॉगी पालते हैं और गली के आवारा कुत्तों को दुलारते हैं, तो बैतूल नगर पालिका का यह नया नियम आपके कान खड़े करने के लिए काफी है।

अक्सर लोग अपने पालतू कुत्तों की हरकतों पर "अरे... हमारा टॉमी कुछ नहीं कहता, बस खेल रहा है..." कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन अब बैतूल में ऐसा नहीं चलेगा। नगर पालिका परिषद ने साफ कर दिया है कि अगर टॉमी ने दांत गड़ाए, तो हवालात की हवा कुत्ते को नहीं, बल्कि उसके मालिक को खानी पड़ेगी।

पालतू कुत्ते ने काटा, तो सीधे पुलिस स्टेशन में कटेगी एफआईआर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूचना के मुताबिक, पालतू और आवारा कुत्तों के आतंक से नागरिकों को बचाने के लिए अब सख्त कानूनी हंटर चलाया जाएगा। यदि किसी के पालतू कुत्ते ने किसी राहगीर या अन्य व्यक्ति को काटा या उसे घायल किया, तो पीड़ित सीधे कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकेगा।


सार्वजनिक स्थानों, पार्कों या सड़कों पर कुत्ते को बिना पट्टे के घुमाने पर पूरी तरह पाबंदी होगी। मालिक को हर वक्त कुत्ते को कंट्रोल में रखना होगा।

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आवारा कुत्तों को 'शौकिया' खाना खिलाने वाले भी घेरे में

इस आदेश का सबसे दिलचस्प और कड़ा हिस्सा आवारा (सड़क के) कुत्तों को लेकर है। बैतूल नगर पालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग आवारा कुत्तों को नियमित रूप से आश्रय देते हैं या खाना खिलाते हैं, उन्हें भी उस कुत्ते का 'जिम्मेदार' माना जाएगा। अगर उस कुत्ते ने किसी को नुकसान पहुंचाया, तो कार्रवाई की आंच इन अघोषित मालिकों तक भी पहुंचेगी।

नपा की 'डॉग गाइडलाइन': इन नियमों का पालन है जरूरी

1. अनिवार्य पंजीयन: सभी कुत्ता मालिकों को नगर पालिका में अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

2. एंटी रेबीज सर्टिफिकेट: कुत्तों को समय पर एंटी रेबीज टीकाकरण करवाना और उसका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

3. दंडात्मक कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन करने या लापरवाही बरतने पर भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।