MP में पारदी दंपती हत्याकांड में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सहित 14 को किया बरी
बैतूल जिले में मुलताई तहसील के ग्राम चौथिया में वर्ष 2008 में घटना हुई थी। शुक्रवार को इस मामले में न्यायालय के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुईं थीं। ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 02:10:04 PM (IST)Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 02:19:05 PM (IST)
सुखदेव पांसे की फाइल फोटो।HighLights
- जिला पंचायत बैतूल के अध्यक्ष राजा पवार को भी दोषमुक्त किया गया
- पारदी समुदाय के डेरे में आगजनी, तोड़फोड़ सहित अन्य घटनाएं हुईं थीं
- पारदी समुदाय के बोंदरु पारदी और उसकी पत्नी का शव कुंए में पाए गए थे
नवदुनिया प्रतिनिधि, बैतूल। बैतूल जिले में मुलताई तहसील के ग्राम चौथिया में वर्ष 2008 में हुए पारदी दंपती हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट (सांसद/विधायक विशेष अदालत) भोपाल के न्यायाधीश ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कांग्रेस सरकार में पीएचई मंत्री रहे मुलताई के पूर्व विधायक सुखदेव पांसे तथा वर्तमान जिला पंचायत बैतूल के अध्यक्ष राजा पवार सहित 14 ग्रामीणों को दोषमुक्त कर दिया गया है।
घटना के लगभग 18 वर्ष बाद शुक्रवार को इस मामले में न्यायालय के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुईं थीं। घटना के अनुसार वर्ष 2008 में मुलताई के पास चौथिया ग्राम में स्थित पारदी समुदाय के डेरे में आगजनी, तोड़फोड़ सहित अन्य घटनाएं हुईं थीं।