
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए इस वर्ष के पहले चार महीनों में 261 रियायत कार्ड जारी किए हैं। इन कार्डों से दिव्यांग यात्रियों को ट्रेन किराए में 25 से 75 प्रतिशत तक की छूट मिलती है। उनके सहयोगी को भी समान छूट दी जाती है। रेलवे ने अब पूरी प्रक्रिया आनलाइन कर दी है, जिससे आवेदन और दस्तावेज जमा करना आसान हो गया है। नई व्यवस्था में यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य किया गया है।
पहले दिव्यांग यात्रियों को रियायती टिकट के लिए रेलवे कार्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था। मेडिकल सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज जमा करने के बाद कार्ड केवल पांच साल के लिए बनता था। रिन्युअल के समय पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती थी।
रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उन्हें प्लेटफार्म और ट्रेन तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसके अलावा स्टेशन के एसटीडी और पीसीओ बूथों में 25 प्रतिशत बूथ दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।
शारीरिक रूप से दिव्यांग यात्री
जो यात्री बिना सहायक के यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें सेकंड क्लास, स्लीपर, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार और एसी 3-टियर में 75 प्रतिशत तक छूट मिलती है। एसी 2-टियर और एसी फर्स्ट क्लास में 50 प्रतिशत तक किराया कम लगता है। सीजन टिकट में भी 50 प्रतिशत तक छूट मिलती है।
मानसिक रूप से दिव्यांग यात्री
ऐसे यात्री जो अकेले यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें भी लगभग इसी तरह की छूट दी जाती है। सेकंड क्लास से एसी 3-टियर तक 75 प्रतिशत और एसी 2-टियर व एसी फर्स्ट क्लास में 50 प्रतिशत तक छूट मिलती है।
पूर्ण रूप से नेत्रहीन यात्री
दृष्टिहीन यात्रियों को अकेले या सहायक के साथ यात्रा करने पर सेकंड क्लास, स्लीपर, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार और एसी 3-टियर में 75 प्रतिशत तक छूट मिलती है। एसी 2-टियर और एसी फर्स्ट क्लास में 50 प्रतिशत तक किराया कम लिया जाता है।भोपाल मंडल ने दिव्यांग यात्रियों को दी बड़ी राहत, चार महीने में जारी किए 261 रियायत कार्ड, अब ऑनलाइन मिलेगी किराए में 75 फीसदी तक छूट।
बहरे और गूंगे यात्री
पूरी तरह बहरे और गूंगे यात्रियों को सेकंड क्लास, स्लीपर और फर्स्ट क्लास में 50 प्रतिशत किराया छूट दी जाती है। सीजन टिकट में भी 50 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिलता है।
उम्र के अनुसार कार्ड की वैधता