एमडी पाउडर की तस्करी के दो दोषियों को भोपाल की विशेष अदालत ने सुनाई 10-10 साल कैद की सजा
रासायनिक परीक्षण के बाद पुष्टि हुई कि बरामद पदार्थ घातक एमडी पाउडर है। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ और वाहन को जब्त कर धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के त ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 06:20:24 PM (IST)Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 06:25:24 PM (IST)
कोर्ट ने सुनाई सज़ा।HighLights
- कार को रोककर जब उसकी सघन तलाशी ली गई।
- डैशबोर्ड से पारदर्शी प्लास्टिक की थैली बरामद हुई।
- इसमें सफेद रंग का पाउडरनुमा पदार्थ सा भरा था।
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित मादक पदार्थ (एमडी पाउडर) की तस्करी और अवैध व्यापार के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दो आरोपितों को जेल भेज दिया है।
विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश मलिक की अदालत ने आरोपित मोहसिन खान और आसिफ खान को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही, दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है।अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह एवं मनोज त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला 24 नवंबर 2024 का है।
नारकोटिक्स सेल को मुखबिर के जरिए पुख्ता सूचना मिली थी कि एयरपोर्ट रोड, गांधी नगर क्षेत्र में दो व्यक्ति संदिग्ध रूप से एमडी पाउडर का विक्रय कर रहे हैं।
वे जल्द ही अयोध्या नगर इलाके में इसकी एक बड़ी खेप सप्लाई करने की फिराक में हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी की।
इस दौरान एक कार को रोककर जब उसकी सघन तलाशी ली गई, तो कार के डैशबोर्ड से एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली बरामद हुई। इसमें सफेद रंग का पाउडरनुमा पदार्थ भरा था।
रासायनिक परीक्षण के बाद पुष्टि हुई कि बरामद पदार्थ घातक एमडी पाउडर है। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ और वाहन को जब्त कर धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों और दस्तावेजों को पर्याप्त मानते हुए दोनों आरोपितों को तस्करी का दोषी पाया और उन्हें यह कठोर सजा सुनाई।