भोपाल में आईफोन बुकिंग में गड़बड़ी, गलत डिलीवरी देने पर क्रोमा स्टोर को लगी फटकार, अब ब्याज सहित लौटाना होगा पूरा पैसा
आईफोन बुकिंग में गड़बड़ी के मामले में उपभोक्ता को बड़ी राहत मिली है। उपभोक्ता आयोग ने स्टोर संचालक को ब्याज सहित मोबाइल की कीमत लौटाने के आदेश दिए हैं ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 08:24:59 PM (IST)Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 08:24:58 PM (IST)
गलत डिलीवरी देने पर क्रोमा स्टोर को लगी फटकार।HighLights
- भोपाल में आईफोन बुकिंग में गड़बड़ी।
- गलत डिलीवरी देने पर क्रोमा स्टोर को लगी फटकार।
- अब ब्याज सहित लौटाना होगा पूरा पैसा।
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आईफोन बुकिंग में गड़बड़ी के मामले में उपभोक्ता को बड़ी राहत मिली है। उपभोक्ता आयोग ने स्टोर संचालक को ब्याज सहित मोबाइल की कीमत लौटाने के आदेश दिए हैं।
जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक-2 की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज व प्रीति मुद्गल की बेंच ने हुजूर निवासी दीपेश रखोलिया की याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने कोहेफिजा स्थित इनफिनिटी रिटेल लिमिटेड क्रोमा के मैनेजर धर्मेंद्र पटेल को उपभोक्ता को 1.15 लाख रुपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं।
बुकिंग के बावजूद गलत मॉडल की डिलीवरी
दरअसल, उपभोक्ता ने दिसंबर 2024 में आयोग में याचिका दायर कर शिकायत की थी कि उन्होंने बड़े शोरूम से एप्पल आईफोन 16 प्लस 256 जीबी (व्हाइट) की बुकिंग कराई थी, जिसकी कीमत करीब 1.03 लाख रुपये थी। इसके लिए उन्होंने करीब 33 हजार रुपये अग्रिम जमा किए थे, जबकि शेष राशि एचडीएफसी बैंक से किश्तों पर ली गई थी।
हालांकि, डिलीवरी के समय उन्हें 256 जीबी के बजाय 128 जीबी क्षमता वाला मोबाइल दे दिया गया। घर पहुंचकर बिल जांचने पर गड़बड़ी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने तत्काल स्टोर जाकर मोबाइल वापस कर दिया। स्टोर प्रबंधन ने 10 दिन के भीतर पूरी राशि लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन निर्धारित समय में पैसा वापस नहीं किया गया।
एक्टिवेशन का बहाना बनाकर रिफंड से इनकार
दुकानदार ने यह कहते हुए राशि लौटाने से इनकार कर दिया कि मोबाइल को एक्टिवेट कर लिया गया है, इसलिए रिफंड संभव नहीं है। आयोग ने स्टोर संचालक के तर्क को खारिज कर दिया। इस पर उपभोक्ता ने न्याय के लिए आयोग का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि यह स्टोर संचालक की लापरवाही है। आयोग ने आदेश दिया कि उपभोक्ता द्वारा जमा की गई पूरी राशि तीन दिसंबर 2024 से अब तक की ब्याज सहित लौटाई जाए और 15 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति राशि भी देनी होगी।