
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शादी के पांच माह बाद अपनी ससुराल में मृत पाई गई नोएडा की टि्वशा शर्मा के स्वजन की दोबारा पोस्टमार्टम कराने की अपील भोपाल स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अनुदिता गुप्ता की कोर्ट ने खारिज कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीबीआइ जांच के लिए केंद्र को पत्र लिखने की सहमति जताई है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्विशा का पोस्टमार्टम भोपाल स्थित एम्स जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में किया गया था। अब तक पुलिस ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 197 के तहत स्थानीय अदालत के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं हैं। भोपाल कोर्ट दिल्ली स्थित एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश नहीं दे सकती।
इस बीच ट्विशा शर्मा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बुधवार सुबह पूर्व सेना अधिकारियों और जवानों द्वारा भोपाल में बाइक रैली निकाली गई। कोर्ट का निर्णय आने से पहले टि्वशा के स्वजन मुख्यमंत्री से मिले।
उन्होंने मामले की सीबीआइ जांच, गिरिबाला की जमानत याचिका खारिज कराने, पति समर्थ की तत्काल गिरफ्तारी, दोबारा पोस्टमार्टम करवाने और पार्थिव शरीर के स्थानांतरण के लिए लाजिस्टिक सहायता की मांग की। मुख्यमंत्री ने इनमें से चार बिंदुओं पर सहमति जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका कोर्ट का मामला है।
बता दें कि भोपाल स्थित ससुराल में 33 वर्ष की ट्विशा शर्मा 12 मई की रात्रि को फांसी के फंदे से लटकी पाई गई थी। टि्वशा सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की बहू थी। टि्वशा के स्वजन ने उसके पति समर्थ व सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
पोस्टमार्टम में उसके सिर, कान और हाथ पर चोट के निशान की पुष्टि हुई थी। डाक्टरों ने साफ किया था कि ये चोटें मौत से पहले की थीं जो किसी ठोस वस्तु (ब्लंट आब्जेक्ट) से पहुंचाई गई प्रतीत हो रही थीं।
वहीं, दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति समर्थ सिंह की जमानत याचिका सोमवार को जिला कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इधर पुलिस ने फरार पति समर्थ पर इनाम 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने इनमें से चार बिंदुओं पर सहमति जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमानत याचिका कोर्ट का मामला है, जिसमें कोर्ट ही निर्णय ले सकता है।
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कोर्ट ने शहर के कटारा हिल्स थाना प्रभारी को आदेशित किया है कि शव को मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर किसी बड़े चिकित्सा संस्थान में माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी आवश्यकता की स्थिति में साक्ष्य प्रभावित न हों।