शादी का कार्ड दिखाएं और 2 सिलिंडर घर ले जाएं, भोपाल में कंपनियों ने जारी किए नियम, जानें कितने में मिलेगी ये सुविधा
कंपनी दो सिलिंडरों पर रिफिलिंग चार्ज के अलावा अमानत राशि भी जमा कराएगी। पिछले मंगलवार से शादियों का सीजन शुरू हो गया है। लोगों ने भोजन का जिम्मा कैटरि ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 17 Apr 2026 10:27:18 PM (IST)Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 12:04:03 AM (IST)
अब शादी के लिए मिलेंगे सकेंगे दो सिलिंडर। (AI से जेनरेट की गई इमेज)HighLights
- अब शादी के लिए मिलेंगे सकेंगे दो सिलिंडर
- एजेंसी को विवाह का निमंत्रण पत्र देना होगा
- गैस का रिफिलिंग चार्ज 3700 रुपया अलग
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शादियों का सीजन शुरू होते ही लोगों को सिलिंडर उपलब्धता की चिंता शुरू हो गई है। गैस कंपनियों ने भोपाल जिले के ऐसे लोगों को राहत दी है। अब कंपनी वैवाहिक भोज के लिए दो व्यावसायिक सिलिंडर उपलब्ध कराएगी। इसके लिए एजेंसी को आवेदन के साथ विवाह का निमंत्रण पत्र देना होगा।
कंपनी दो सिलिंडरों पर रिफिलिंग चार्ज के अलावा अमानत राशि भी जमा कराएगी। पिछले मंगलवार से शादियों का सीजन शुरू हो गया है। लोगों ने भोजन का जिम्मा कैटरिंग कारोबारियों को सौंपा है। अभी तक सिलिंडर नहीं उपलब्ध हो पाने से ये लोग डीजल भट्ठी व इलेक्ट्रॉनिक तंदूर आदि की व्यवस्था कर रहे थे।
इंडेन, भारत और एचपी ने तय की प्रक्रिया
इसी बीच इंडेन, भारत, एचपी गैस कंपनियों ने निर्णय लिया है कि वह शादी में भोजन बनाने के लिए लोगों को कुछ शर्तों के साथ दो व्यावसायिक सिलिंडर उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए लोगों को अपने यहां होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र कंपनी की एजेंसियों पर देना होगा। इसके अलावा उन्हें दो सिलिंडर के लिए अमानत के तौर पर 4,400 रुपये जमा राशि और रिफिलिंग शुल्क 3,700 जमा करना होगा। इसके बाद संबंधित उपभोक्ता को दो व्यावसायिक सिलिंडर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।
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आयोजन के बाद लौटाना होगा सिलिंडर
कंपनियों की शर्तों में शामिल है कि जो लोग वैवाहिक आयोजन के नाम पर सिलिंडर ले जा रहे हैं, उन्हें आयोजन के बाद उसे लौटाना भी होगा। सिलिंडर मिलने के बाद कंपनी उपभोक्ता को अमानत राशि 4400 रुपये वापस कर देगी।
गैस कंपनियों ने जिले में शादियों के लिए व्यावसायिक सिलिंडर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए शादी कार्ड, दस्तावेज व अमानत राशि व रिफिलिंग शुल्क जमा करना होगा। शादी के बाद सिलिंडर को एजेंसी पर देना होगा, तब ही जमा राशि वापस मिलेगी।- चंद्रभान सिंह जादौन, जिला आपूर्ति नियंत्रक