
नईदुनिया प्रतिनिधि, डिंडौरी। जनपद पंचायत डिंडौरी की ग्राम पंचायत कसईसोंढा में सीसी रोड निर्माण में वित्तीय अनियमितता के मामले में प्रशासन ने पूर्व सरपंच के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पूर्व सरपंच नोखेलाल परस्ते से 2.65 लाख रुपये की वसूली के साथ 30 दिन कारावास में रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
ग्राम पंचायत कसईसोंढा में आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत वर्ष 2021 में शासकीय प्राइमरी स्कूल भवन से अनुसुईया के घर से नीचे टोला तक सीसी रोड निर्माण के लिए 9 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे। इसके एवज में 7 लाख रुपये का आहरण कर लिया गया। लेकिन जांच और मूल्यांकन में मौके पर मात्र 1.70 लाख रुपये का ही निर्माण कार्य पाया गया।
5.30 लाख रुपये का नियम विरुद्ध आहरण कर शासकीय राशि में गबन का मामला सामने आया।प्रकरण में मध्यप्रदेश पंचायतराज व ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत पूर्व सरपंच और पूर्व सचिव के विरुद्ध देयता निर्धारित की गई।
आदेश दिनांक 26 मई 2025 के अनुसार पूर्व सचिव द्वारा अपने हिस्से की 2.65 लाख रुपये की राशि 14 फरवरी 2025 को शासन कोष में जमा करा दी गई।वहीं पूर्व सरपंच नोखेलाल परस्ते के हिस्से की 2.65 लाख रुपये की वसूली के लिए धारा 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
पर्याप्त अवसर देने और 29 जनवरी 2026 को अंतिम आदेश पारित कर 15 दिवस के भीतर राशि जमा करने के निर्देश के बावजूद पूर्व सरपंच ने राशि जमा नहीं की।
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