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ग्वालियर चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव की अधिसूचना जारी: आचार संहिता लागू, 7 जुलाई तक शुल्क न देने पर नहीं मिलेगा वोटिंग का अधिकार

चैंबर का यह चुनाव अध्यक्ष मानसेवी सचिव सहित छह पदाधिकारियों व 150 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए चुनाव होगा। चुनाव अधिकारी विजयवर्गीय के मुताबिक मतदान के ...और पढ़ें

By Anil TomarEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Tue, 23 Jun 2026 03:34:22 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Jun 2026 03:34:54 PM (IST)
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ग्वालियर चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव की अधिसूचना जारी: आचार संहिता लागू, 7 जुलाई तक शुल्क न देने पर नहीं मिलेगा वोटिंग का अधिकार

HighLights

  1. 17 जुलाई को मतदान और उसी दिन आएंगे नतीजे, बैनर-पोस्टर और दावतों पर रोक
  2. 6 पदाधिकारियों और 150 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए छिड़ेगा चुनावी मुकाबला
  3. उम्मीदवारों के लिए 'नो ड्यूज' सर्टिफिकेट अनिवार्य, जानें पूरा इलेक्शन शेड्यूल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी अशोक विजयवर्गीय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही चैंबर का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। चुनाव अधिकारी विजयवर्गीय के मुताबिक, जो उम्मीदवार आचार संहिता का पालन नहीं करेंगे या कोई आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत करता है तो उसकी जांच समिति करेगी और रिपोर्ट देगी।

इसके आधार पर कार्रवाई होगी। आचार संहिता 17 जुलाई को परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी। वहीं जिन सदस्यों ने सात जुलाई तक सदस्यता शुल्क जमा नहीं कराया तो वे मतदान नहीं कर पाएंगे। इस दौरान चुनाव अधिकारी के साथ सहायक चुनाव अधिकारी राजीव अग्रवाल, पीतांबर लोकवानी व अरविंद गौड़ भी मौजूद थे।


चैंबर का यह चुनाव अध्यक्ष मानसेवी सचिव सहित छह पदाधिकारियों व 150 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए चुनाव होगा। चुनाव अधिकारी विजयवर्गीय के मुताबिक मतदान के बाद पदाधिकारियों के साथ कार्यकारिणी सदस्यों के लिए मतगणना एक साथ शुरू होगी। पदाधिकारियों की मतगणना एक हाल में होगी तो कार्यकारिणी सदस्यों के लिए दूसरे हाल में। मतगणना एक बार शुरू होने के बाद परिणाम आने तक चलेगी। बीच में रुकेगी नहीं।

उम्मीदवारों के लिए नोड्यूज प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य: चुनाव अधिकारी के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक अवशेष राशि जमा कराकर नोड्यूज लेना अनिवार्य है। यदि नोड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन फार्म में लगाना अनिवार्य है।

इन बातों का प्रत्याशियों को रखना होगा ध्यान

चुनाव अधिकारी अशोक विजयवर्गीय के मुताबिक आचार संहिता का पालन जरूरी है। आचार संहिता के पालन पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की जा रही है। आचार संहिता के मुताबिक कोई प्रत्याशी बैनर, पोस्टर व होर्डिंग नहीं लगा सकता। साथ ही प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया को विज्ञापन नहीं दे सकता। साथ ही रात्रिकालीन व दिन का भोजन भी या पार्टी देने पर भी रोक रहेगी।

यह रहेगा चुनाव कार्यक्रम

  • चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का बकाया भुगतान की अंतिम तिथि: 23 जून शाम पांच बजे तक।
  • नामांकन पत्र प्रस्तुत शुरू होने की तिथि: 27 जून सुबह 11 से शाम पांच बजे तक।
  • नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 28 जून सुबह 11 से शाम पांच बजे तक।
  • नामांकन जांच:29 जून प्रात: 11 बजे से
  • नामांकन जांच के बाद सूची: एक जुलाई को शाम पांच बजे के बाद।
  • नाम वापसी शुरू होने की तिथि: दो जुलाई सुबह 11 से शाम पांच बजे तक।
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि: तीन जुलाई सुबह 11 से शाम पांच बजे तक।
  • प्रत्याशियों की अंतिम सूची: चार जुलाई पांच बजे के बाद।
  • मतदाताओं की चैंबर की बकाया राशि जमा करने की अंतिम तिथि: सात जुलाई को सुबह 11 से शाम पांच बजे तक।
  • मतदान की तिथि: 17 जुलाई सुबह सुबह आठ से शाम पांच बजे तक।
  • मतगणना शुरू होगी: 17 जुलाई को मतदान की समाप्ति के बाद।