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रिटायर्ड सैनिक पिता को मकान दिलाने गई टीम पर हमला, बेटे-बहू ने सिलेंडर का पाइप निकाल दी धमकी

हाई कोर्ट ने एक सप्ताह में कब्जा दिलाने के आदेश दिए है और जरूरत पड़ने पर पुलिस बल का भी प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया है। इस आदेश के बाद गठित के अ...और पढ़ें

By Varun SharmaEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Wed, 29 Jul 2026 09:42:33 AM (IST)Updated Date: Wed, 29 Jul 2026 09:43:08 AM (IST)
रिटायर्ड सैनिक पिता को मकान दिलाने गई टीम पर हमला, बेटे-बहू ने सिलेंडर का पाइप निकाल दी धमकी
ये है वो मकान जिसमें पिता को हाई कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाना है। नईदुनिया

HighLights

  1. हाईकोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाने पहुंची थी टीम
  2. पथराव और आत्महत्या की धमकी के बाद पुलिस ने दर्ज की FIR
  3. कलेक्टर और एसडीएम मुरार ने गठित किया था संयुक्त दल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बेटे और बहू से पिता को कब्जा दिलाने पहुंचे राजस्व अधिकारियों व पुलिस टीम पर पथराव कर दिया गया। घटना सोमवार की है और खास बात यह कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में की जा रही थी। थाटीपुर स्थित यमुना नगर में रिटायर्ड सैनिक भारत सिंह गुर्जर का मकान है जिसमें से बेटे व बहू ने उन्हें बेदखल कर दिया गया। इस मामले में कलेक्टर व एडीएम के आदेश के बाद जब बेटे ने मकान खाली नहीं किया तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।

हाई कोर्ट ने एक सप्ताह में कब्जा दिलाने के आदेश दिए है और जरूरत पड़ने पर पुलिस बल का भी प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया है। इस आदेश के बाद गठित के अधिकारी जब यमुना नगर पहुंचे तो यहां उल्टे पांव लौटना पड़ा। बेटे व बहू ने सिलिंडर का पाइप तक निकाल लिया और खुद व बच्चों को मारने की धमकी दी। थाटीपुर थाना पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा के तहत मामला दर्ज कर लिया है।


जरूरत पड़े तो पुलिस की ले सहायता: कोर्ट

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने वरिष्ठ नागरिक और सेवानिवृत्त सैनिक भारत सिंह गुर्जर के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि उन्हें उनके ही मकान के चार कमरों का शांतिपूर्ण कब्जा एक सप्ताह के भीतर दिलाया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि आवश्यकता पड़े तो पुलिस सहायता लेकर आदेश का पालन कराया जाए। साथ ही एक सप्ताह की अवधि पूरी होने के बाद अनुपालन रिपोर्ट भी हाईकोर्ट के प्रधान रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश भारत सिंह गुर्जर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याचिका में भारत सिंह गुर्जर ने बताया कि वे 59 वर्षीय सेवानिवृत्त सैनिक हैं और ग्वालियर के थाटीपुर स्थित यमुना नगर, दर्पण कॉलोनी में मकान नंबर-62 के मालिक हैं। उनका आरोप है कि उनके बेटे और बहू ने उन्हें उनके ही मकान से जबरन बेदखल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत कार्रवाई शुरू की।

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मकान पर पिता कब्जा दिलाने पहुंची टीम की सरकारी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई। नईदुनिया

मौके पर हंगामा,कानून व्यवस्था बिगाड़ी

एसडीएम मुरार द्वारा गठित दल के मौके पर पहुंचने पर हमीर सिंह पुत्र भारत सिंह गुर्जर, सीमा पत्नी हमीर सिंह गुर्जर ने इंट पत्थर फैंके और जान से मारन की धमकी दी व कानून व्यवस्था की स्थिति विगाडने का प्रयास किया। इसके साथ ही गैस सिलेंडर से लेजम निकालर खुद व बच्चें को मारने की धमकी देने लगी उक्त घटना को देखते हुए थाना प्रभारी ठाटीपुर में एफआईआर दर्ज की गई है।

कलेक्टर ने गठित किया है दल

कलेक्टर न्यायालय द्वारा गत 22 सितंबर 2023 और 03 अक्टूबर 2024 को पारित आदेशों के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा गत 20 जुलाई 2026 को दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुरार नरेश गुप्ता द्वारा गठित इस दल में तहसीलदार सिटी सेंटर कुलदीपक दुबे, तहसीलदार तहसील मुरार मुधलिका सिंह तोमर,कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सिटीसेन्टर सुरेश यादव, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मुरार मुन्नालाल गौड़, थाना प्रभारी थाटीपुर एवं मदाखलत अधिकारी नगर पालिक निगम ग्वालियर शामिल किए गए हैं।