इंदौर दूषित पानी कांड को लेकर BJP सांसद पर की अशोभनीय टिप्पणी, UP के इन्फ्लुएंसर का वीडियो वायरल, केस दर्ज
MP News: भागीरथपुरा कांड को लेकर इंटरनेट मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ अश ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 02 Feb 2026 09:54:37 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Feb 2026 09:54:37 PM (IST)
MP में इंटरनेट पर सांसद पर टिप्पणी, इन्फुलेंसर पर एफआईआर दर्ज। (AI Generated Image)HighLights
- सांसद शंकर लालवानी पर टिप्पणी का मामला
- इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल
- बीएनएस धारा 223 के तहत हुई कार्रवाई
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: भागीरथपुरा कांड को लेकर इंटरनेट मीडिया पर सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जतिन के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई सोमवार को की गई।
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सांसद प्रतिनिधि ने की थी शिकायत
एडिशनल डीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के अनुसार सांसद प्रतिनिधि विशाल गिदवानी ने पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह से इस मामले की शिकायत की थी। शिकायत के साथ उन्होंने एक पेन ड्राइव भी सौंपी, जिसमें जतिन (उत्तर प्रदेश) द्वारा बनाया गया वीडियो मौजूद था।
वीडियो में लगाए गए गंभीर आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया कि भागीरथपुरा में हुई घटना के बाद जतिन ने एक वीडियो बनाया, जिसमें सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ अशोभनीय, आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की गई। यह रील इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल हो रही थी।
BNS की धारा 223 में केस दर्ज
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जतिन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
भ्रामक संदेशों पर रोक
एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस आयुक्त द्वारा भ्रामक संदेशों और आपत्तिजनक टिप्पणियों के प्रसार पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
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