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बिजली कर्मचारियों को बड़ी सौगात, लाइनमैन अब 55 की बजाय 62 वर्ष में होंगे रिटायर, संविदा कर्मियों को मिलेगी ग्रेजुएटी

बिजली वितरण कंपनी के लाइन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी गई है। मौजूदा लाइनमैन 55 वर्ष की आयु की बजाय अब 62 वर्ष तक सेवाएं देंगे।

By Lokesh SolankiEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 23 Jun 2026 10:34:48 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Jun 2026 10:34:48 PM (IST)
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बिजली कर्मचारियों को बड़ी सौगात, लाइनमैन अब 55 की बजाय 62 वर्ष में होंगे रिटायर, संविदा कर्मियों को मिलेगी ग्रेजुएटी
बिजली लाइनमैन की सेवानिवृत्ति आयु सात साल बढ़ी।

HighLights

  1. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की बैठक में प्रस्ताव मंजूर
  2. विशेष गढ़पाले की अध्यक्षता में डिस्कॉम बोर्ड की हुई बैठक
  3. 'वी कनेक्ट' ऐप से बिजली चोरी पकड़वाएं और पाएं इनाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बिजली वितरण कंपनी के लाइन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी गई है। मौजूदा लाइनमैन 55 वर्ष की आयु की बजाय अब 62 वर्ष तक सेवाएं देंगे। संविदा आधार पर कार्यरत कार्मिकों को ग्रेच्युटी प्रदान की जाएगी। मंगलवार को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बोर्ड की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।

बिजली कंपनी अब बिजली चोरी की सूचना देने वाले उपभोक्ताओं को भी नकद पुरस्कार दे सकेगी। पोलोग्राउंड स्थित बिजली कंपनी के सभागार में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई। अध्यक्षता मप्र ऊर्जा विभाग के सचिव एवं कंपनी के चेयरमैन विशेष गढ़पाले ने की।


'वी कनेक्ट' एप से बिजली चोरी पकड़वाने पर मिलेगा नकद इनाम

बिजली चोरी और अनियमितताएं रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार 'वी कनेक्ट' एप के माध्यम से चोरी या अनियमितता की सूचना देने वालों को डीबीटी (DBT) पद्धति से पारितोषिक यानी प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ।

कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि 'वी कनेक्ट' एप के माध्यम से सूचना देने वालों को, यदि दस हजार से ज्यादा की पंचनामा राशि या सिविल दायित्व की राशि का प्रकरण बनता है, तो पारितोषिक प्रदान किया जाएगा।

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श्रेणीवार प्रोत्साहन राशि का विवरण और बैठक के अन्य मुख्य बिंदु

व्यावसायिक श्रेणी में 100 रुपये प्रति किलोवाट, कृषि श्रेणी में 100 रुपये प्रति एचपी, स्वीकृत श्रेणी से अन्य श्रेणी में उपयोग पर 500 रुपये प्रति सूचना, अन्य परिसर में विद्युत उपयोग पर 500 रुपये प्रति सूचना, मीटर से छेड़छाड़ पर 500 रुपये प्रति सूचना, विद्युत चोरी, हुकिंग या अवैध कनेक्शन पर 500 रुपये प्रति सूचना और गलत मीटर रीडिंग पर 100 रुपये प्रति सूचना डीबीटी विधि से सूचनादाता के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। बैठक में मीटरीकरण, उपभोक्ता सेवा संचालन, बिजली आपूर्ति, स्मार्ट मीटर, आरडीएसएस (RDSS) और एसएसटीडी (SSTD) विषयों पर भी चर्चा हुई।