
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पीथमपुर से शिप्रा के बीच प्रस्तावित पश्चिम बायपास (रिंगरोड) को लेकर 70 से ज्यादा याचिकाओं पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन नियमित पीठ नहीं होने की वजह से टल गई। अब इस मामले में छह जनवरी को नियमित पीठ के समक्ष सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि पीथमपुर से शुरू होकर काली बिल्लौद, यशवंत सागर के आगे से होते हुए उज्जैन रोड और वहां से शिप्रा होते हुए एबी रोड तक की सड़क को केंद्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मंजूरी दी है। 64 किमी लंबे इस पश्चिमी बायपास (रिंगरोड) के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस सूची में वैध कालोनी नेचुरल वैली भी शामिल है। जिला प्रशासन ने सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण करते हुए नेचुरल वैली की जमीन को कृषि भूमि मानकर अवार्ड की तैयारी कर ली थी, लेकिन कालोनी के प्लाटधारकों को न तो नोटिस जारी हुआ न ही उनका पक्ष सुना गया।
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मंहगे दाम पर प्लाट खरीदने वालों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की। ऐसी 70 से ज्यादा याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर हुई हैं। इन सभी में एक साथ सुनवाई चल रही है। प्लाटधारकों की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट अमित दुबे ने बताया कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कालोनी वैध है और उन्होंने कालोनी के प्लाट लेने के साथ ही उसकी रजिस्ट्री करवाई है। चूंकि सोमवार को नियमित पीठ नहीं बैठी थी इसलिए सुनवाई आगे बढ़ गई।