इंदौर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले उज्जैन के दुष्कर्मी को 10 वर्ष कारावास
जब भी पीड़िता शादी की बात करती तो आरोपित बहाने बना देता। कुछ दिन बाद उसने पीड़िता का मोबाइल उठाना भी बंद कर दिया। परेशान होकर पीड़िता आरोपित के यहां उ ...और पढ़ें
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 07:32:00 PM (IST)Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 07:34:34 PM (IST)
दुष्कर्मी को कारावास की सज़ा।HighLights
- आरोपित ने पीड़िता से इंदौर आकर मेलजोल बढ़ाया।
- उसने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया।
- पीड़िता शादी की बात करती तो वह बहाने बना देता।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अनीता सिंह ने यह फैसला सुनाया है।
दुष्कर्मी का नाम लखन है। वह मूल रूप से उज्जैन का निवासी है। मामला फरवरी 2023 से मार्च 2023 के बीच का है। वर-वधु तलाशने वाली वेबसाइट के माध्यम से पीड़िता और आरोपित की पहचान हुई थी। आरोपित ने पीड़िता से इंदौर आकर मेलजोल बढ़ाया। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
जब भी पीड़िता शादी की बात करती तो आरोपित बहाने बना देता। कुछ दिन बाद उसने पीड़िता का मोबाइल उठाना भी बंद कर दिया। परेशान होकर पीड़िता आरोपित के यहां उज्जैन पहुंची तो पता चला कि आरोपित किसी अन्य से शादी कर चुका है। जब उसने आरोपित से इस बारे में पूछताछ की तो उसे धमकाया जाने लगा।
परेशान होकर पीड़िता ने महिला पुलिस थाने पर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात कोर्ट में चालान पेश किया।
अपर लोक अभियोजक जयंत दुबे ने अभियोजन की ओर से साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए। इन्हीं तर्कों और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने शासन की प्रतिकर योजना के माध्यम से पीड़िता को उचित प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।