सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जबलपुर जिला बार में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू
जबलपुर जिला बार एसोसिएशन में किसी भी आपराधिक प्रकरण में पांच वर्ष या उससे अधिक सजा वाले वकीलों को जिला बार चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 09:54:17 AM (IST)Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 10:04:27 AM (IST)
जिला बार एसोसिएशन जबलपुर ने किया बड़ा बदलाव। - प्रतीकात्मक तस्वीरHighLights
- एमपी का पहला बार एसोसिएशन जिसने यह प्रावधान लागू किया
- सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी का नवीन पद सृजित हुआ
- इस पद के लिए 10 वर्ष की वकालत अनिवार्य है
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जिला बार एसोसिएशन जबलपुर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण का प्रावधान लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला बार एसोसिएशन बन गया है। यह जानकारी जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा व सचिव ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने दी।
उन्होंने बताया कि मंगलवार को जिला बार के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर नायक की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आहूत हुई, जिसमें संविधान संशोधन सर्वसम्मति से पारित कर लिया गया। संशोधन का वाचन जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने किया। जिसके बाद निर्णय लिया गया कि किसी भी आपराधिक प्रकरण में पांच वर्ष या उससे अधिक सजा वाले वकीलों को जिला बार चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा।
यही नहीं अब नवागत वकीलों को जिला बार की प्रारंभिक दो वर्ष की सदस्यता स्थायी के स्थान पर अस्थायी यानि प्रोविजनल मिलेगी। जब वे सालाना पांच कोर्ट आदेश-पत्रक सहित आवेदन प्रस्तुत करेंगे, तभी परीक्षण करके जिला बार की सदस्यता को स्थायी किया जाएगा। इससे पूर्व चुनाव में प्रत्याशी बनने, मतदान करने औैर सामान्य सभा में शामिल होने की अधिकारिता नहीं मिलेगी।
10 साल की वकालत अनिवार्य
जिला बार उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, महिला उपाध्यक्ष ज्योति राय, सह सचिव मनोज शिवहरे, कोषाध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा, पुस्तकालय सचिव शैलेंद्र यादव ने बताया कि जिला बार का कोषाध्यक्ष पद महिला अधिवक्ता के लिए आरक्षित कर दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी का नवीन पद सृजित हुआ है, जिसे कार्यकारिणी मनोनीत करेगी। इसके लिए 10 वर्ष की वकालत अनिवार्य है।