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MP High Court जबलपुर में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई आज, भोपाल कोर्ट का रिकार्ड पेश होगा

भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था, जिस पर विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।

By Surendra DubeyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 23 Jun 2026 09:31:37 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Jun 2026 10:23:59 AM (IST)
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MP High Court जबलपुर में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई आज, भोपाल कोर्ट का रिकार्ड पेश होगा

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया था
  2. कार्तिकेय सिंह चौहान के मानहानि परिवाद से जुड़ा है
  3. राज्य शासन सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चुका है

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। हाई कोर्ट में आज मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नियत है।

आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था

मामले में हाई कोर्ट ने विगत सुनवाई में अधीनस्थ न्यायालय की आर्डर-शीट और संबंधित रिकार्ड तलब करते हुए याचिकाकर्ता पक्ष को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था। अगली सुनवाई 23 जून को नियत की गई थी।

मानहानि परिवाद से जुड़ा यह मामला

दरअसल, यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि परिवाद से जुड़ा है।

पनामा पेपर्स लीक प्रकरण से प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची

कार्तिकेय का आरोप है कि वर्ष 2018 में झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए उनका नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। इसी आधार पर भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था, जिस पर विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।

परिवाद को निरस्त कराने की मांग लेकर राहुल गांधी हाई कोर्ट पहुंचे हैं

इसी समन और परिवाद को निरस्त कराने की मांग लेकर राहुल गांधी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश-पत्र और आवश्यक दस्तावेज रिकार्ड पर न होने का मुद्दा उठाया था। इस पर याचिकाकर्ता पक्ष ने रिकार्ड प्रस्तुत करने की सहमति दी थी।


दस्तावेज पेश करने के लिए मोहलत दी थी

विगत सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के लिए मोहलत देते हुए मामले को 23 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया था।

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