• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • वास्‍तु शास्‍त्र
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • जबलपुर

आउटसोर्सिंग पर एमपी हाई कोर्ट की अंतरिम राहत, सीएमएचओ कार्यालय में सेवाएं जारी रखेंगे कर्मचारी

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।

By Surendra DubeyEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Thu, 10 Sep 2026 01:47:28 PM (IST)Updated Date: Thu, 10 Sep 2026 01:52:24 PM (IST)
आउटसोर्सिंग पर एमपी हाई कोर्ट की अंतरिम राहत, सीएमएचओ कार्यालय में सेवाएं जारी रखेंगे कर्मचारी
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर। - फाइल फोटो

HighLights

  1. अंतरिम आदेश के तहत याचिकाकर्ता फिलहाल सीएमएचओ, छतरपुर में कार्य करते रहेंगे
  2. निर्देश दिया कि नोटिस की तामील के बाद प्रकरण प्रधान रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाए
  3. सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद मामला नियमानुसार सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष रखा जाएगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। छतरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालय में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग की कार्रवाई के बीच हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फिलहाल सीएमएचओ कार्यालय में अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी है। साथ ही राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।

चंद्रभान सेन व अन्य की ओर से दायर याचिका में सेवाओं को आउटसोर्स किए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रवीण वर्मा व डॉ. ज्योति वर्मा ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखा। उनका कहना था कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के संबंध में की जा रही कार्रवाई पर न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए।


अभी सेवाएं रहेंगी बरकरार

अंतरिम आदेश के तहत याचिकाकर्ता फिलहाल सीएमएचओ, छतरपुर में कार्य करते रहेंगे। न्यायालय ने निर्देश दिया कि नोटिस की तामील के बाद प्रकरण प्रधान रजिस्ट्रार (आईएंडएल) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद मामला नियमानुसार सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष रखा जाएगा। इस अंतरिम राहत से आउटसोर्सिंग की कार्रवाई के बीच कर्मचारियों को फिलहाल राहत मिली है।

यह भी पढ़ें- सड़क पर सुरक्षा के नाम पर झटका, अमानक स्पीड ब्रेकरों पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सख्त