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PM फसल बीमा योजना: MP के किसानों के पास 31 जुलाई तक मौका, आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

खरीफ-2026 के लिए जिले के किसानों को 31 जुलाई तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराने का अवसर मिलेगा

By Satish Kumar PandeyEdited By: Akash Pandey
Publish Date: Sat, 11 Jul 2026 05:18:18 PM (IST)Updated Date: Sat, 11 Jul 2026 05:19:24 PM (IST)
PM फसल बीमा योजना: MP के किसानों के पास 31 जुलाई तक मौका, आवेदन के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी
PM फसल बीमा योजना

HighLights

  1. खरीफ-2026 फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित
  2. ऋणी और अऋणी किसान बैंक व जन सेवा केंद्रों के माध्यम से करा सकेंगे बीमा
  3. धान, मक्का, तुअर और तिल सहित अधिसूचित फसलों के लिए प्रीमियम दरें जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2026 के लिए जिले के किसानों को 31 जुलाई तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराने का अवसर मिलेगा। कृषि विभाग ने ऋणी और अऋणी दोनों श्रेणी के किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर बीमा कराने की अपील की है।

उपसंचालक कृषि खेलावन डेहरिया ने बताया कि जिन किसानों ने बैंक से फसल ऋण लिया है, वे संबंधित बैंक में जाकर फसल बीमा करा सकते हैं। वहीं, अऋणी किसान किसान क्रेडिट कार्ड प्रदाता बैंक, सहकारी समितियों, जन सेवा केंद्रों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित जन सेवा केंद्रों के माध्यम से 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।


बुवाई प्रमाण पत्र साथ ले जाना अनिवार्य

फसल बीमा कराते समय किसानों को घोषणा पत्र, आधार कार्ड, सिकमी भूमि होने पर शपथ पत्र, ऋण पुस्तिका, बैंक खाते का विवरण और बुवाई प्रमाण पत्र साथ ले जाना अनिवार्य होगा।

राशि पर 420 रुपये प्रीमियम देना होगा

कृषि विभाग के अनुसार खरीफ सीजन में अनाज एवं दलहन फसलों के लिए बीमित राशि का दो प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया है। धान (सिंचित) के लिए प्रति हेक्टेयर 44,800 रुपये की बीमित राशि पर 896 रुपये, धान (असिंचित) के लिए 31,500 रुपये पर 630 रुपये, मक्का के लिए 31,000 रुपये पर 620 रुपये, तुअर के लिए 35,000 रुपये पर 700 रुपये तथा तिल की फसल के लिए 22,100 रुपये की बीमित राशि पर 420 रुपये प्रीमियम देना होगा।

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