मुरैना में सास-ससुर की दहेज प्रताड़ना से तंग आकर बहू ने की थी आत्महत्या, आरोपियों को मिली 5 साल की सजा
मुरैना में दहेज प्रताड़ना से परेशान नवविवाहिता की आत्महत्या मामले में अंबाह न्यायालय ने सास-ससुर को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा और जुर्माना सु ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 08 May 2026 11:37:31 AM (IST)Updated Date: Fri, 08 May 2026 11:37:31 AM (IST)
सास-ससुर की दहेज प्रताड़ना से तंग आकर बहू ने की आत्महत्या। (फाइल फोटो)HighLights
- दहेज प्रताड़ना मामले में सास-ससुर को पांच साल सजा मिली।
- नवविवाहिता ने जनवरी 2022 में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।
- ससुराल पक्ष मोटरसाइकिल और सोने की चेन मांग रहा था।
नईदुनिया न्यूज, मुरैना। दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में अंबाह न्यायालय ने मृतका के सास व ससुर को पांच साल की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गणेश सिंह तोमर ने की।
जानकारी के अनुसार थाना सिहोनिया क्षेत्र निवासी हीरालाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी भतीजी आशा की शादी अप्रैल 2021 में सूरज सखबार पुत्र मुन्नालाल सखबार निवासी जनकियापुरा से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार परेशान किया जा रहा था।
दहेज प्रताड़ना से तंग आकर की थी आत्महत्या
- विवाहिता ने कई बार अपने मायके वालों को बताया था कि पति और ससुराल पक्ष मोटरसाइकिल, सोने की चेन सहित अन्य दहेज की मांग कर रहे हैं। 16 जनवरी 2022 को आशा अपनी ससुराल में फांसी लगा ली। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
- जांच के दौरान सामने आया कि दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर विवाहिता ने आत्महत्या की थी। मामले में पुलिस ने ससुरालीजन पर अपराध दर्ज किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान ससुर मुन्नालाल सखबार, सास चंद्रवती सखबार को पांच-पांच साल की सजा और दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।