MP के राजगढ़ में गैस एजेंसियों के लिए नए नियम लागू, ज्यादा पैसे लिए तो होगी कार्रवाई, कलेक्टर का आदेश
राजगढ़ कलेक्टर ने एलपीजी आपूर्ति की भ्रामक जानकारी रोकने और पारदर्शिता लाने हेतु धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। ...और पढ़ें
Publish Date: Sat, 14 Mar 2026 01:58:29 PM (IST)Updated Date: Sat, 14 Mar 2026 02:00:27 PM (IST)
राजगढ़ में गैस एजेंसियों के लिए नए नियम लागू।HighLights
- राजगढ़ में गैस एजेंसियों के लिए नए नियम लागू।
- कलेक्टर का आदेश - ज्यादा पैसे लिए तो होगी कार्रवाई।
- सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पर रोक।
नईदुनिया प्रतिनिधि, राजगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा जिले में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं, विशेष रूप से एलपीजी गैस की आपूर्ति से संबंधित भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकने तथा उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
गैस वितरकों के लिए स्टॉक और दरों का प्रदर्शन अनिवार्य
जारी आदेश के अनुसार राजगढ़ जिले में संचालित सभी एलपीजी गैस वितरकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने गैस गोदाम/एजेंसी परिसर के बाहर प्रतिदिन उपलब्ध स्टॉक एवं दरों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे। इसके साथ ही गैस वितरण से संबंधित वाहनों पर भी स्टिकर एवं बैनर लगाकर सही जानकारी का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे।
शिकायत निवारण और मूल्य नियंत्रण के निर्देश
आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक गैस वितरक अपने उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु टोल-फ्री नंबर जारी कर उसे प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करेंगे तथा प्राप्त शिकायतों की विधिवत पंजी संधारित करेंगे। साथ ही निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर गैस रिफिलिंग नहीं की जाएगी।
साप्ताहिक रिपोर्ट और वैधानिक कार्रवाई
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि सभी गैस एजेंसियां प्रत्येक सप्ताह वितरण से संबंधित जानकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को उपलब्ध कराएंगी। नियमों का पालन नहीं करने पर “द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000” के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पर रोक
इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह द्वारा सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित भ्रामक अथवा गलत जानकारी पोस्ट अथवा शेयर नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 सहित अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।