रतलाम में EOW की कार्रवाई, सरकारी जमीन हड़पने पर पूर्व सरपंच, सचिव, रिश्तेदारों पर प्रकरण दर्ज
रियावन में बस स्टैंड के समीप ग्राम आबादी की सर्वे कमांक 1411 की कीमती शासकीय खुली भूमि बिक्री को लेकर की गई शिकायत की जांच में पाया गया कि तत्कालीन सर ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 15 Dec 2025 07:07:11 PM (IST)Updated Date: Mon, 15 Dec 2025 07:10:17 PM (IST)
रतलाम में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई।नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। शासकीय आबादी भूमि के रिकार्ड को पंचायत कार्यालय से नष्ट-गायब कर कूटरचित रिकार्ड तैयार करने व शासकीय भूमि को फर्जी तरीके से कय-विक्रय कर शासन को हानि पहुंचाने के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल द्वारा ग्राम पंचायत रियावन के तत्कालीन सरपंच, दो सचिव सहित सरपंच के रिश्तेदारों पर प्रकरण दर्ज किया है।
रियावन में बस स्टैंड के समीप ग्राम आबादी की सर्वे कमांक 1411 की कीमती शासकीय खुली भूमि बिक्री को लेकर की गई शिकायत की जांच में पाया गया कि तत्कालीन सरपंच सूरजबाई घाकड ने तत्कालीन सचिव घनश्याम सूर्यवंशी व अशोक सेन के साथ मिलकर ग्राम पंचायत रियावन की शासकीय अभिलेख संपत्ति कर पंजी 2011-2012 को गायब-नष्ट करके उसके स्थान पर कूटरचित संपत्ति कर पंजी वर्ष 2011-12 बनाई।
इसमें अनुक्रमाक 377 को बटांकित कर अतिरिक्त अनुक्रमांक 377/1, 377/2 एवं 377/3 की झूठी प्रविष्टियां की। इन प्रविष्टियों के आधार पर सूरजबाई धाकड के रिश्तेदारों के नाम पर तीन फर्जी भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, दामाद-चमनलाल धाकड को 29 अगस्त 2019, पुत्र के साले राजेश धाकड को 29 अगस्त.2019 एवं पुत्र के साले की पत्नी टीना धाकड को 18 दिसंबर.2019 का जारी कर दिया।
बेटे-दामाद-बहू ने आपस में कर ली खरीदी-बिक्री
- फर्जी प्रमाण पत्र से सर्वे कमांक 1411 पर स्थित ग्राम आबादी की शासकीय खुली भूमि लगभग 3000 वर्गफीट भूमि को 900-900 वर्गफीट के तीन हिस्सों में विभाजित कर पूर्व सरपंच सूरजबाई धाकड के रिश्तेदारों चमनलाल धाकड, राजेश धाकड एवं पत्नी टीना धाकड द्वारा उक्त 2700 वर्गफीट शासकीय भूमि पर अपना स्वामित्व दर्शाते हुए आपस में कय-विक्रय करते हुए चमनलाल धाकड (दामाद) ने राजेश धाकड (पुत्र के साले) को, राजेश धाकड (पुत्र के साले) द्वारा चमनलाल धाकड (दामाद) को व टीना धाकड (साले की पत्नी) द्वारा उमा धाकड (पुत्रवधू) को यह जमीन बेच दी। इस तरह शासकीय भूमि को शासन की भू-स्वामित्व योजना के तहत राजस्व रिकार्ड में भूखंड कमांक 752, 753, 754 के रूप में अपने नाम पर दर्ज करवाकर शासन के साथ धोखाधड़ी की गई।
इस पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में पूर्व सरपंच सूरजबाई धाकड, पूर्व सचिव घनश्याम सूर्यवशी, अशोक सेन (परमार), चमनलाल धाकड, राजेश धाकड, टीना धाकड, उमा धाकड़ के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7 (ग) एवं 12 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।