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शहडोल में समझौते के बाद भी नहीं बदला पति, दहेज के लिए मारपीट कर पत्नी को तीन बार बोला 'तलाक'; केस दर्ज

तीन बार तलाक कहने और दहेज प्रताड़ना के आरोप में पुलिस ने पति एवं जेठ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

By Vinod ShuklaEdited By: Akash Pandey
Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 06:21:09 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 06:21:09 PM (IST)
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शहडोल में समझौते के बाद भी नहीं बदला पति, दहेज के लिए मारपीट कर पत्नी को तीन बार बोला 'तलाक'; केस दर्ज
तलाक कहने पर पति और जेठ के खिलाफ मामला दर्ज

HighLights

  1. तलाक कहने पर पति और जेठ के खिलाफ मामला दर्ज
  2. दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना और मारपीट का आरोप
  3. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर शुरू की जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के अमलाई थाना क्षेत्र में पत्नी को तीन बार तलाक कहने और दहेज प्रताड़ना के आरोप में पुलिस ने पति एवं जेठ के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला ग्राम सबो का है, जहां 40 वर्षीय महिला समा बानो की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।

पुलिस ने क्या बताया

पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसका पति मोहम्मद सलाम आए दिन उसके साथ विवाद करता था और दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था। महिला का आरोप है कि पूर्व में भी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया जा चुका है। बाद में परिवार और समाज के लोगों की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था और दांपत्य जीवन फिर से शुरू हुआ था।


शिकायत के मुताबिक, समझौते के बाद भी पति का व्यवहार नहीं बदला और वह लगातार विवाद करता रहा। हाल ही में घरेलू विवाद के दौरान पति ने महिला के साथ मारपीट की तथा कथित रूप से उसे घर से निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान उसने पत्नी के सामने तीन बार तलाक कहा।

थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई

महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसका जेठ मोहम्मद सलीम भी पति का साथ दे रहा था और प्रताड़ना में शामिल था। घटना के बाद पीड़िता ने अमलाई थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

इन धाराओं में मामला दर्ज

शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने पति मोहम्मद सलाम एवं जेठ मोहम्मद सलीम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। अमलाई पुलिस के अनुसार, आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) तथा मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले से जुड़े सभी पक्षों से पूछताछ कर तथ्यों की जांच की जा रही है।

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