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शहडोल के खन्नौधी में चीतल के पके मांस और सींग के साथ 2 गिरफ्तार

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वन्यजीवों के शिकार और अवैध व्यापार की जानकारी मिलने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें।

By Vinod ShuklaEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 03 Aug 2026 10:52:55 AM (IST)Updated Date: Mon, 03 Aug 2026 10:52:55 AM (IST)
शहडोल के खन्नौधी में चीतल के पके मांस और सींग के साथ 2 गिरफ्तार
न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजने से पहले आरोपी। सौजन्‍य पुलिस

HighLights

  1. सलदा में वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी
  2. न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेजा
  3. शिकार किस स्थान पर हुआ, इसकी जांच अभी जारी है

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के दक्षिण वनमंडल के खन्नौधी वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने चीतल के शिकार के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

दोनों आरोपितों को न्यायालय में किया पेश

कार्रवाई के दौरान एक आरोपित के घर से पका हुआ चीतल का मांस और उसका एक सींग बरामद किया गया। दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया है। शिकार किस स्थान पर हुआ, इसकी जांच अभी जारी है।

घर में चीतल का मांस पकाकर खा रहा था

दक्षिण वनमंडल शहडोल के खन्नौधी वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलदा में वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव का बंसीलाल बैगा (42) अपने घर में चीतल का मांस पकाकर खा रहा है।

वन विभाग की टीम ने बंसीलाल के घर दबिश

सूचना पर वन विभाग की टीम ने बंसीलाल के घर दबिश दी। तलाशी के दौरान झोपड़ी में रखे बर्तन से चावल के साथ पका हुआ चीतल का मांस बरामद हुआ। वहीं घर के अंदर से चीतल का एक सींग भी मिला।


सभी वन्यजीव अवशेषों को जब्त कर लिया

जब वन अधिकारियों ने इन अवशेषों के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे तो आरोपित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद सभी वन्यजीव अवशेषों को जब्त कर लिया गया।

विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज

पूछताछ में बंसीलाल ने बताया कि उसने गांव के ही संतोष सिंह (31) के साथ मिलकर चीतल का मांस खाया था। विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। वन अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में आगे की जांच की जा रही है।

दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया

कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में शहडोल जिला जेल भेज दिया गया है।

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