• Jagran.com
  • Jagran Josh
  • Her Zindagi
  • Onlymyhealth
  • Jagran TV
  • Vishvas News
  • Inextlive
  • मेरी खबरें
मेरी खबरें
  • होम
  • ताजा खबरें
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • उत्तर प्रदेश
  • देश
  • धर्म
  • मनोरंजन
  • राशिफल
  • लाइफस्टाइल
  • अन्य
    • बिज़नेस
    • बड़ी खबरें
    • खेल
    • विदेश
    • करियर
    • टॉपिक्स
    • टेक्नोलॉजी
    • शिक्षा
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • राशिफल
  • राज्य चुनें
  • ई-पेपर
  • फटाफट
  • राशिफल
  • वेब स्टोरीज
नईदुनिया ट्रेंडिंग
  • बढ़ता यूपी
  • AI बूटकैंप
  • समृद्ध उत्तराखंड
  • गणेशोत्‍सव 2026
  • हनुमान अंश
  • Mutual Funds मास्टरी
  • मध्‍य प्रदेश की खबरें
  • राशि परिवर्तन
  • मानसून
  • स्वच्छ जल
  • होम
  • मध्य प्रदेश
  • शाजापुर

फेसबुक पोस्ट में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखने वाले मुस्लिम युवक को शाजापुर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

शिकायत में फेसबुक पर आरोपी की आईडी से ऐसी पोस्ट सामने आने की बात कही गई थी, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया...और पढ़ें

By Mohit VyasEdited By: Prashant Pandey
Publish Date: Thu, 24 Sep 2026 08:06:35 AM (IST)Updated Date: Thu, 24 Sep 2026 08:18:23 AM (IST)
फेसबुक पोस्ट में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखने वाले मुस्लिम युवक को शाजापुर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
फेसबुक पोस्ट को लेकर अदालत ने सुनाई सजा। - प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में तीन धाराओं में हुई सजा
  2. फेसबुक पोस्ट सामने आने के बाद फरवरी 2019 में हुई थी शिकायत
  3. महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का भी उपयोग किया था

नईदुनिया प्रतिनिधि, शाजापुर। फेसबुक पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखकर पोस्ट करने और हिंदू देवी-देवताओं सहित अन्य आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े मामले में शाजापुर न्यायालय ने आरोपित मोहसिन पुत्र मुबारिक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

वहीं धारा 505 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत एक-एक वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। फैसले के बाद आरोपित को जिला जेल भेज दिया गया। जिला अभियोजन अधिकारी महेंद्र परमार के अनुसार मामले की शिकायत 16 फरवरी 2019 को रोहित राठौर ने शाजापुर कोतवाली में दर्ज कराई थी।


आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था

शिकायत में फेसबुक पर आरोपी की आईडी से ऐसी पोस्ट सामने आने की बात कही गई थी, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। शिकायत के आधार पर ज्योति नगर निवासी मोहसिन के खिलाफ धारा 153, 505 और आईटी एक्ट की धारा 67 में प्रकरण दर्ज किया गया।

यह भी पढ़ें- भाजपा की महिला पार्षद के खिलाफ FB पर की अभद्र टिप्पणी, भोपाल CP से मिले सांसद; आरोपी को भेजा जेल

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन के अनुसार न्यायालय ने फैसले में पोस्ट की सामग्री का उल्लेख करते हुए इसे विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने वाली सामग्री माना।

फैसले में महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्दों और हिंदू देवी-देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री का भी उल्लेख किया गया है। न्यायालय ने आरोपी की अपील खारिज करते हुए तीनों धाराओं में सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें- भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की बनी फर्जी फेसबुक ID: जिला प्रशासन की अपील- भूलकर भी न दें मैसेज का जवाब