नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नगद रहित उपचार योजना, 2025 लागू की गई है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसका पालन निजी अस्पतालों को भी करना अनिवार्य है।
इस योजना के तहत अब जिले के चिह्नित निजी अस्पतालों को भी सड़क हादसे में घायल होकर आए लोगों को कैशलेस उपचार मुहैया कराना होगा।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजय ऋषिश्वर ने जिले भर के कुछ अस्पतालों को चिह्नित कर उनका एचइएम पोर्टल पर पंजीयन कर अस्पताल संचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि, उन्हें सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।
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इन अस्पतालों को देना होगा कैशलेस उपचार
जिला स्तर पर चिह्नित अस्पतालों में अपना मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल, पीटी महावीर प्रसाद मेमोरियल हास्पिटल, ओम मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल, श्री पंडित चतुर्भुज हास्पिटल, केयर ट्वेंटीफोर हास्पिटल, ज्योत सारथी आई हास्पिटल, विद्या देवी हास्पिटल शिवपुरी, लक्ष्मण सेठ हास्पिटल, लोटस नर्सिंग होम, सिद्धिविनायक मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल, अवध हास्पिटल शिवपुरी, मीरा देवी हास्पिटल, नवजीवन हास्पिटल, सुखदेव अस्पताल, वरदान अस्पताल, वर्मा अस्पताल, कविता नर्सिंग होम, आरबी मेमोरियल अस्पताल तथा मां शारदा स्वास्थ्य संस्थान नर्सिंग होम शामिल हैं। सभी संबंधित अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि वे योजना के प्रावधानों का पालन करते हुए पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को उपचार प्रदान करना सुनिश्चित करें।