ATM से नहीं निकला कैश लेकिन कट गए पैसे? घबराएं नहीं, RBI के नियम दिलाएंगे 5 दिन में रिफंड
Tech Gyan: डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में कई बार एटीएम (ATM) से पैसे निकालते समय तकनीकी खराबी के कारण कैश बाहर नहीं आता, लेकिन मोबाइल पर 'अकाउंट डेबिटेड ...और पढ़ें
Publish Date: Mon, 02 Feb 2026 06:11:41 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Feb 2026 06:11:41 PM (IST)
ATM से नहीं निकला कैश लेकिन कट गए पैसे?HighLights
- फेल ट्रांजेक्शन पर अब ग्राहक को होगा फायदा
- बैंक से वसूलें अपना कटा हुआ पैसा और हर्जाना
- बैंक को देना होगा ₹100 प्रति दिन का जुर्माना
टेक्नोलॉजी डेस्क। डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में कई बार एटीएम (ATM) से पैसे निकालते समय तकनीकी खराबी के कारण कैश बाहर नहीं आता, लेकिन मोबाइल पर 'अकाउंट डेबिटेड' का मैसेज आ जाता है। ऐसे में पसीना छूटना लाजमी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम इस मामले में पूरी तरह ग्राहक के पक्ष में हैं? अगर आपका पैसा फंसा है, तो न केवल वह वापस मिलेगा, बल्कि देरी होने पर बैंक को आपको हर्जाना भी देना होगा।
RBI का '5 दिन' वाला फॉर्मूला और हर्जाना
आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि ट्रांजेक्शन फेल होने पर अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो बैंक को 5 वर्किंग डेज (कार्य दिवस) के भीतर वह राशि वापस ग्राहक के खाते में क्रेडिट करनी होती है।
यदि बैंक 5 दिनों के भीतर रिफंड नहीं देता है, तो छठे दिन से बैंक को ग्राहक को 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मुआवजा देना होगा। यह राशि तब तक देय होगी जब तक मूल पैसा वापस नहीं आ जाता।
कैश न निकलने पर तुरंत करें ये 4 काम
यदि आपके साथ ऐसा होता है, तो घबराने के बजाय इन चरणों का पालन करें:
- विवरण नोट करें: एटीएम की लोकेशन, तारीख, समय और बैंक का नाम (जिसकी मशीन थी) डायरी या फोन में सेव करें।
- मैसेज संभाल कर रखें: बैंक से आए ट्रांजेक्शन फेल होने के SMS को डिलीट न करें।
- शिकायत दर्ज करें: तुरंत अपने बैंक के कस्टमर केयर, नेटबैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत (Complaint) दर्ज करें।
- रेफरेंस नंबर लें: शिकायत दर्ज करने के बाद उसका ट्रैकिंग/रेफरेंस नंबर जरूर लें। आमतौर पर 24 से 48 घंटे के भीतर शिकायत करना सबसे बेहतर होता है।
जब बैंक न सुने, तो सीधा RBI के पास जाएं
अगर बैंक 5 दिनों के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता या हर्जाना देने से मना करता है, तो आप RBI Complaint Management System (CMS) का सहारा ले सकते हैं।
शिकायत का तरीका:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cms.rbi.org.in पर जाएं।
- वहां अपनी शिकायत के साथ ट्रांजेक्शन की तारीख, राशि, एटीएम का पता और बैंक में की गई पुरानी शिकायत का रेफरेंस नंबर साझा करें।
यह भी पढ़ें- Budget 2026: हट गया टैक्स... फोन के शौकीनों की हुई मौज! स्मार्टफोन और टैबलेट अब होंगे सस्ते
महत्वपूर्ण बातें जो आपको पता होनी चाहिए
- मुआवजा स्वचालित है: नियमतः मुआवजा बैंक को खुद देना चाहिए, लेकिन यदि न मिले तो आप इसकी मांग कर सकते हैं।
- मशीन चाहे किसी भी बैंक की हो: आप चाहे अपने बैंक के एटीएम से पैसे निकालें या किसी दूसरे बैंक के, रिफंड की जिम्मेदारी आपके होम बैंक (जिसमें आपका खाता है) की ही होती है।