
डिजिटल डेस्क। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय राहत देते हुए पांचवें और छठवें वेतनमान (5th and 6th Pay Commission) के तहत कार्यरत कार्मिकों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का विधिक शासनादेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले के तहत 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 9 प्रतिशत और 6ठें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में 5 प्रतिशत की विधिक वृद्धि की गई है।
अपर मुख्य सचिव (वित्त) दीपक कुमार द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों का सीधा वित्तीय लाभ मई माह के वेतन (सैलरी) के साथ नकद मिलना शुरू हो जाएगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए नए सांख्यिकीय आंकड़ों और विधिक गणना के तहत महंगाई भत्ते की स्थिति इस प्रकार है:
| वेतनमान की श्रेणी (Pay Scale) | डीए में विधिक वृद्धि (Hike %) | पुराना महंगाई भत्ता (Old DA) | नया प्रभावी महंगाई भत्ता (New DA) |
| 6ठवां केंद्रीय वेतनमान (6th CPC) | 5 प्रतिशत | 257 प्रतिशत | 262 प्रतिशत |
| 5वां केंद्रीय वेतनमान (5th CPC) | 9 प्रतिशत | 474 प्रतिशत | 483 प्रतिशत |
इस शासनादेश का सीधा लाभ उन राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित (Work-Charged) कर्मचारियों तथा यूजीसी (UGC) वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मिलेगा, जिनके वेतनमान जनवरी 2016 से पुनरीक्षित (Revised) नहीं हुए हैं।
सरकार ने 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक की अवधि के चार महीने के बकाया (एरियर) भुगतान के लिए अलग-अलग संवर्गों के अनुसार विधिक नियम तय किए हैं:
राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कार्मिकों के लिए वित्त विभाग ने निवेश का विशेष विधिक ढांचा तैयार किया है:
NPS Arrear Allocation = 10% (Tier I Account) + 14% (State Contribution) + 90% (PPFNSC Investment)
जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की सेवाएं इस विधिक शासनादेश के जारी होने की तिथि से पहले समाप्त हो चुकी हैं, या जो कर्मचारी आगामी 6 महीने के भीतर सेवानिवृत्त (Retire) होने वाले हैं, उन्हें इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते के पूरे एरियर का भुगतान सीधे नकद किया जाएगा।