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सो रहे पोलर बियर को हॉर्न बजाकर जगाना पड़ा भारी, पर्यटक पर लगा ₹5 लाख का जुर्माना

स्वालबार्ड प्रशासन ने समुद्री जहाज का फॉगहॉर्न बजाकर सो रहे पोलर बियर को डराने और जगाने के जुर्म में उस व्यक्ति पर 50,000 नॉर्वेजियन क्रोनर (लगभग 4.5 ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sun, 16 Aug 2026 04:23:31 PM (IST)Updated Date: Sun, 16 Aug 2026 04:23:31 PM (IST)
सो रहे पोलर बियर को हॉर्न बजाकर जगाना पड़ा भारी, पर्यटक पर लगा ₹5 लाख का जुर्माना
सोता हुआ पोलर बियर

HighLights

  1. नॉर्वे के स्वालबार्ड में सो रहे पोलर बियर को जगाने पर जुर्माना
  2. पर्यटक पर 50,000 क्रोनर (करीब 5 लाख रु.) का लगा आर्थिक दंड
  3. पर्यावरण कानून के तहत जंगली जीवों को तंग करना गंभीर अपराध

डिजिटल डेस्क। नॉर्वे के अति-संवेदनशील और सुदूर उत्तरी क्षेत्र स्वालबार्ड में एक जंगली पोलर बियर के साथ छेड़छाड़ करना एक पोत चालक को भारी पड़ गया। स्वालबार्ड प्रशासन ने समुद्री जहाज का फॉगहॉर्न बजाकर सो रहे पोलर बियर को डराने और जगाने के जुर्म में उस व्यक्ति पर 50,000 नॉर्वेजियन क्रोनर (लगभग 4.5 से 5 लाख भारतीय रुपये) का आर्थिक दंड लगाया है। यह मामला उत्तरी ध्रुव से तकरीबन 620 मील दूर स्थित स्वालबार्ड द्वीप समूह के तटीय क्षेत्र का है।

क्या है पूरा मामला?

घटना की विस्तृत जानकारी के अनुसार, एक जलपोत स्थानीय फ्योर्ड (समुद्री खाड़ी) से गुजर रहा था। तभी जहाज पर मौजूद यात्रियों की नजर तट पर आराम कर रहे एक पोलर बियर पर पड़ी। जानवर में किसी भी तरह की हलचल देखने और उत्सुकता के चक्कर में जहाज पर सवार एक व्यक्ति ने जानबूझकर तेज आवाज वाला फॉगहॉर्न बजा दिया। अचानक हुए इस भीषण शोर से सो रहा पोलर बियर बुरी तरह घबरा गया। वह हड़बड़ाकर उठा और अपनी जगह छोड़कर दूर भाग गया।


स्वालबार्ड प्रशासन की कड़ी कानूनी कार्रवाई

इस वाकये के संज्ञान में आते ही स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आया। स्वालबार्ड के गवर्नर लार्स फॉज (Lars Fause) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए। गवर्नर फॉज ने अपने बयान में पुष्टि की कि जहाज के किनारे से गुजरते समय यात्रियों ने सो रहे भालू को देखा और फिर उसे डिस्टर्ब करने के लिए फॉगहॉर्न का इस्तेमाल किया गया, जिससे वह डरकर वहां से भागने को मजबूर हुआ।

क्या कहता है स्थानीय पर्यावरण कानून?

  • कड़े सुरक्षा नियम: स्वालबार्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (Svalbard Environmental Protection Act) के तहत किसी भी पोलर बियर को परेशान करना, उनका पीछा करना, डराना या उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की चेष्टा करना संगीन कानूनी अपराध है।
  • सुरक्षित दूरी अनिवार्य: क्षेत्र में आने वाले सभी पर्यटकों और जहाजों के लिए जंगली जीवों से निर्धारित सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य है, ताकि उनके प्राकृतिक जीवन में कोई व्यवधान न आए।

आरोपी ने स्वीकार की गलती

आरोपी व्यक्ति ने कानून के उल्लंघन की बात कबूल कर ली है और वह जुर्माना भरने के लिए तैयार हो गया है। हालांकि प्रशासन ने गोपनीयता बनाए रखते हुए आरोपी का नाम व देश उजागर नहीं किया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि स्वालबार्ड में 1972 से ही पोलर बियर पूरी तरह से संरक्षित प्रजाति हैं। ऐसे में वन्यजीवों को किसी भी तरह से नुकसान या मानसिक तनाव पहुंचाने पर भारी कानूनी और वित्तीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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